बिजली बिल मै सभी फैक्ट्री संचालको को मिलेगी अब दस साल के लिए 7.5% तक की छुटl
व्यापर विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना संख्या-05/2022/82/58-2-2023-04 / 2022, दिनांक: 02 फरवरी, 2023 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के क्रियान्वयन एवं आवेदन हेतु दिशा-निर्देश दिए गए जो निचे दिए गए है :-
1. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत दूध पैकिंग उद्योग लगाने के लिए विभिन्न विभागों को यथा- राजस्व विभाग, आवास विकास परिषद एवं मण्डी परिषद से सम्बन्धित लाभ तथा योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कम्पोनेन्ट में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदकों द्वारा निवेश मित्र के देव-पोर्टल पर आवेदन किया जा सकेगा।
(2) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के आवेदन प्रारूप का विवरण उद्यमी को अपने लॉग इन आई.डी. पर प्रदर्शित होगा जिसका उद्यमी द्वारा अवलोकन एवं आवेदन किया जा सकेगा।
(3) इच्छुक आवेदकों द्वारा कामन आवेदन पत्र (Common Application Form ) भरने के उपरान्त विभागीय खाय प्रसंस्करण के लिए लिंक / टैब पर जाकर सम्बन्धित घटक हेतु आवेदन भरेगा एवं सम्बन्धित सभी अभिलेखों को पीडीएफ फार्म में वेब पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
(4) उद्यमी को अपने लॉग इन आई.डी. पर एक देश बोर्ड उपलब्ध होगा जिसमें उसे उसके द्वारा किये गये आवेदन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों की अद्यतन स्थिति ज्ञात हो सकेगी।
(5) उद्यमी को फार्म भरने में आने वाली व अन्य कठिनाईयों के निदान के लिए इन्वेस्ट यू.पी. में मोहम्मद वली अव्यास, निदेशक, आई.टी. मो.नं. 9415157990 व ईमेल आई.डी. waliabbas@investup.org.in श्री शोभित दीक्षित मो.नं. 7895296806 एवं श्री अनुज अवस्थी मो.नं. 9452255533 व ईमेल आई.डी. advantageup@ investup.org.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।
(6) औद्योगिक इकाईयों के लिए समस्त विभागीय इंसेंटिव ( Incentives) व कन्सेशन (Concessions) आदि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबन्धन सिस्टम (Online Incentive Management System) पर ही आवेदन करना अनिवार्य होगा।
(i) | फल एवं सब्जी प्रसंस्करण मै बिजली बिल पर छुट l |
(ii) | दुग्ध प्रसंस्करण मै बिजली बिल पर छुट l |
(iii) | माँस / अण्डा / मछली प्रसंस्करण मै बिजली बिल पर छुट l |
(iv) | अनाज / दाल एवं तिलहन मै बिजली बिल पर छुट l |
(v) | आधुनिक चावल मिलमै बिजली बिल पर छुट l |
(vi) | अन्य कृषि / बागवानी उत्पाद स्पाइस, सोयाबीन, मशरूम प्रसंस्करण, शब्द प्रसंस्करणमै बिजली बिल पर छुट l |
(vii) | कोको उत्पाद मै बिजली बिल पर छुट l |
(viii) | गुरु (Jaggery) आधारित वैल्यू एडेड उत्पाद मै बिजली बिल पर छुट l |
(ix) | फूट जूस पल्प से तैयार कोर्बोनेटेड पेय पदार्थमै बिजली बिल पर छुट l |
(x) | अन्य क्षेत्र के खाद्य उत्पादों को मानव उपभोग के लिए मै बिजली बिल पर छुट l |
(xi) | पशु/मती धारा निर्माण इकाई पर बिजली बिल पर छुट l |
(xii) | रेडी टू इट / रेडी टू कुकखाद्य पदार्थ/ ब्रेकफास्ट सिरियल्स / स्नैक्स / बेकरी एवं अन्य खाद्य पदार्थ पर बिजली बिल पर छुट l |
(3) विभिन्न विभागों से बिजली बिल मै छूट प्राप्त करने हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया (1) ज्योग स्थापित करने के लिए जमीन कम करने हेतु अनुमति की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकारी
(अ) जमीन करने हेतु 12.50 एकड़ से 20 हेक्टेयर तक जिलाधिकारी के स्वर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (c) 20 से अधिक तथा 40 हेक्टेयर तक के लिए मण्डलायुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (स) 40 हेक्टेयर के ऊपर की खरीद पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
(2) गैर कृषि उपयोग घोषणा के लिए शुल्क से छूट
प्रसंस्करण से सम्बन्धित उद्यम को स्थापित करने के लिए कृषि भूमि को अकृषक घोषित करने हेतु राजस्व विभाग द्वारा 2 प्रतिशत शुल्क को जमा कराया जाता है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को छूट प्रदान की जायेगी।
(3) परियोजना स्थल में आने वाली सरकारी भूमि की विनिमय उद्यमी को परियोजना स्थापित करने के लिए क्रम की जाने वाली भूमि के बीच में आरक्षित भूमि का उपयोग परिवर्तन हेतु सर्किल रेट के मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि की छूट होगी।
(4) भूमि उपयोग का रूपांतरण: खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को री लेटर आफ कट के आधार पर भूमि उपयोग के परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत की बिजली बिल मै छूट प्रदान की जायेगी।
(5) बाहरी विकास शुल्क : आवास विकास विभाग एवं शहरी विश्वास विमान द्वारा खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को विभाग द्वारा लेटर ऑफ
कम्फट / स्वीकृति पत्र जारी होने पर बाहरी विकास शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
(6) स्टॉम्प शुल्क से छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए की गयी भूमि हेतु स्टॉम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति खाद्य प्रसंस्करण के जसे राज्यस्तरीय इम्पावर्ड कमेटी से स्वीकृति उपरान्त पूर्ति की जायेगी।
(7) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए मण्डी का लाइसेन्स गुल्फ और उपकर के भुगतान के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक बार क्षेत्र मानाया तथा प्रदेश के किसी भी माड़ी का लाइसेंसधारी पूरे प्रदेश में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
(8) प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाई गई कृषि उपज पर मण्डी शुल्क, बिजली बिल और उपकरण से छूट और बिजली बिल मै सब्सिडीl
(9) प्रसंस्करण इकाईयों को बिजली बिल आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सब्सिडी :
ज्ञात हो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्योग ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रो ने अपत्यापित है तथा नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों की सीमा से बाहर स्थित है। इसके दृष्टिगत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 75 के.बी.ए. एक के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत और महिलाओं के स्वामित्व और संचालन वाली खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों को 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
(10) निर्यात को प्रोत्साहन सब्सिडी और बिजली बिल में छुट
प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा निर्यात किये जाने वाले उत्पाद पर (नेपाल बंगलादेश एवं भूटान को छोड़कर) परिवहन की वास्तविक लागत के 25 प्रतिशत की परिवहन सब्सिडी प्रदान की जायगी। यह लागत प्रदेश में विनिर्माण/उत्पादन स्थान से आयातक देश के वास्तविक गन्तव्य बंदरगाह तक होगी।
(11) पूंजीगत सब्सिडी : (अ) नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए परियोजना (संयंत्र, मशीनरी और तकनीको सिविल कार्य) पर किये गये व्यय का 35 प्रतिशत पूजीगत सब्सिडी अधिकतम 05 करोड़ रूपये तक छूट प्रदान की जायगी।
(ब) स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के विस्तार / आधुनिकीकरण/उन्नयन की परियोजना (संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य) पर किये गये व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम 01 करोड रूपये तक छूट प्रदान की जायेगी।
(12) मूल्यवर्धन और कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना :
(अ) कोल्ड चेन और दैल्यू एडिशन इन्स्ट्रक्चर मै बिजली बिल (भण्डारण, पैक डाउस, प्री कूलिंग यूनिट, राईपनिंग चेम्बर ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर णा 35 प्रतिगत और फोन स्टोरेज / डीप फ्रीजर मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे तथा विकिरण के लिए परियोजना 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 10 करोड़ तक छूट प्रदान की जायेगी।
(ट) कृषि प्रसंस्करण फलस्टर (कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए उत्पादन क्षेत्रों के निकट सुनियादी दावा) के अन्तर्गतl
(13) कवर्ड और फारवर्ड किन बनाने की योजना न्यूनतम 05 खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए न्यूनतम निवेश रू0 25 करोड़ पर परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू0 10 करोड़ तक की बिजली बिल मै छूट प्रदान की जायेगी।
(14) रौफर वाहनों और मोबाईल प्री-कूलिंग पैन की खरीद के लिए ब्याज सब्सिडी रीफर वाहनों और मोबाईल प्री-लिग छैन की खरीद पर लिये गये ऋण पर देव या के लिए 05 साल तक सीमा रू0 50 लाख की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
(15) आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना कृषि तापसके और साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए स्टार्ट/प्रतिष्टितम रूप 05 करोड़ तक की बिजली बिल मै छुट की परियोजना स्वीकृत की जा सकती हैl
- पूंजीगत अनुदान स्वीकृति एवं अवमुक्त करने की प्रक्रिया
(1) 3000 साय प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए विभिन्न मीडिया माध्यमों यथा- प्रिन्ट मीडिया/ सोशल मीडिया से विज्ञापन किया जायेगा। विज्ञापन होने के उपरान्त निर्धारित अवधि के लिए निवेश मित्र के पोर्टल पर बिजली बिल में छुट के लिए आवेदन किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
(2) निर्धारित अवधि के अन्तिम दिनांक/समय तक प्राप्त आवेदनों को एसपी०एम०कू की तकनीकी सहायता से राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा 30 दिनों के भीतर प्री-अप्रैल किया जायेगा। तदोपरान्त राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा चयनित आवेदनों को अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव की अध्यक्षता में गटिव आज कमेटी के समक्ष विचार प निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
(3) अप्रेजल कमेटी द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तार्थो को कृषि उत्पादन आयुक्त, अप्र० शासन को अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड मेटी (एस.एस.ई.सी.) के समक्ष राज्य नोडल एजेन्सी स्वीकृति के लिए विचार हेतु प्रस्तुत करेगी।
(4) राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी से स्वीकृत प्रस्तावों को स्टेट नोडल एजेन्सी द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट / स्वीकृत पत्र (Letter of Sanction) जारी किया जायेगा।
(1) भू-अभिलेख मै बिजली बिल मै छुट
(2) एकाउन्टेन्ट द्वारा स्वप्रमाणित विस्तृत परियोजन प्रस्ताव।
(3) बैंक अप्रेजल रिपोर्ट।
यदि आप फेक्टरी चलते है तो बिजली बिल में मिलेगी 10 साल की छूट
(4) बैंक लोन स्वीकृति पत्र
(5) चार्टर्ड टिति इन्जीनियर द्वारा प्रमाणित भवन का मानचित्र
यदि आप फेक्टरी चलते है तो बिजली बिल में मिलेगी 10 साल की छूट
(5). वांछित अभिलेख
इंडस्ट्री में उत्पाद से सम्बन्धित उत्पादन प्रयोजन के निमित्त समला सिविल कार्य, तकनीकी सिविल कार्य की पात्रता में सम्मिलित होगें। सिविता से सम्बन्धत सभी कार्य जो उत्पादन या प्रसंस्करण से सम्बन्धित नहीं होगें से इसके अमार्गत शामिल नहीं जिन सिथित कार्य को तकनीकी सिमित कार्य को श्रेणी में सम्मिलित नहीं कि जायेगा
निष्कर्ष :-
इस लेख मै दी गई जानकारी उपयुक्त उधोग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उपलब्ध कराइ गई है और बिजली बिल मै छुट की सब्सिडी की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है इसलिए इस सब्सिडी में पाठक को आवेदन करने से पहले अपने अकाउंटेंट, सी. ए. और कंपनी सेक्टेरी से सलहा लेना जरुरी है और इस योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी निचे दिए गए लिंक में PDF उपलब्ध कराइ गई है उससे ले सकते है हमने इस योजना की जानकारी जितना हो सके सही और पूर्ण रूप से देने का प्रयास किया है किसी भी शती के लिए ये लेख जिम्मेदार नहीं है मात्र हमने इस लेख के माध्यम से आप तक सही जानकारी देने का प्रयास किया हैl
धन्यवाद
लेखक:
विकास शर्मा